लोक अदालत का आयोजन आधुनिक नहीं, पौराणिक है–एडीजे विकास गोस्वामी
संत कबीर नगर
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 21 मई 2023, दिन रविवार को दीवानी कचहरी के प्रांगण एवं जिले के तीनों तहसीलों में आयोजित की जाएगी ।उक्त तिथि की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संतकबीरनगर के सचिव विकास गोस्वामी ने दी।
प्राधिकरण के सचिव ने अपने पराविधिक स्वयं सेवकों को बताया कि लोक अदालतों का आयोजन आधुनिक नहीं पौराणिक है। रामायण काल में अंगद का रावण की सभा में विवाद का पटाक्षेप के लिए जाना, लोक अदालत का ही उदाहरण है। महाभारत काल में भी यह व्यवस्था देखने को मिलती है, इससे लगता है कि लोक अदालत आधुनिक नहीं पौराणिक है।
राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संतकबीरनगर के पैरा लीगल वालंटियर्स को व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए, उन्होंने बताया कि अपने मुकदमों के सुलभ सफल एवं समय से निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में आएं और अपने मुकदमों पर त्वरित फैसला लेकर आपसी भाईचारा कायम रखें।
फौजदारी वाद ,दीवानी वाद ,भरण पोषण वाद,वैवाहिक/ पारिवारिक वाद, मोटर अधिनियम वाद,चकबंदी वाद,मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता फोरम वाद,कराधान प्रकरण, बैंक रिकवरी वाद, किराएदार वाद ,चेक बाउंस से संबंधित वाद,उत्तराधिकार प्रमाण संबंधित मामले पुलिस अधिनियम के अंतर्गत शमनीय वाद, चलचित्र अधिनियम के अंतर्गत चालान, बिजली चोरी से संबंधित शमनीय वाद मनोरंजन कर अधिनियम के अंतर्गत चालान, प्री लिटिगेशन के माध्यम से ऐसे वाद जिसमें निष्पादन योग्य डिक्री पारित हो आदि मामले सुलह समझौते के आधार पर सुलझाए जा सकते हैं।
इस अवसर पर पैरा लीगल वालंटियर्स अरविंद कुमार राय अनिल राय ,जितेंद्र कुमार ,बलदेव ,मोहम्मद जावेद खान सुरेश चंद्र, मुलायम सिंह यादव, स्वरेन्द्र, शैलेंद्र प्रताप यादव, सहित अनेक प्राविधिक स्वयंसेवक उपस्थित थे।