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आपसे कैरी बैग के पैसे नहीं मांग सकता है दुकानदार

आपसे कैरी बैग के पैसे नहीं मांग सकता है दुकानदार, आज से ग्राहक को मिले कई अधिकार

Consumer Protection Act 2019: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में अगर कंपनी या दुकानदार कैरी बैग (Carry Bag) को लेकर ग्राहक (Customer) से अतिरिक्त चार्ज लेता है तो नए कानून में दंडनीय है. इस पर भारी जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं।

 

कैरी बैग का पैसा दुकानदार नहीं ले सकता है

बता दें कि अब कोई भी ग्राहक सामान खरीदने के बाद कैरी बैग का डिमांड करता है तो उसके लिए पैसे नहीं  देने पड़ेंगे. दूसरी बात यह भी है कि अगर वह ग्राहक सामान हाथ में ले जाने में सक्षम नहीं है तो दुकानदार को कैरी बैग देना ही पड़ेगा. इसको लेकर देश के कई उपभोक्ता फोरम में शिकायतें आ रही थीं, जिसके बाद उपभोक्ता फोरम ने कैरी बैग के पैसे लेने पर स्टोर या दुकानदार पर जुर्माना लगाना शुरू किया था. अब नए कानून में इसको लेकर सख्त प्रावधान किए गए हैं। इस नये कानून से लोगों में खुुशी का माहौल रहेगा क्योंकि जब आप दुकान से समाान लेते है तो दुकानदार आपसे पैसे लेते थे जो अब नहीं देने होंंगे।

 

नई दिल्ली. मोदी सरकार (Modi Government) ने देश के उपभोक्ताओं (Consumers) को आज से कई अधिकार दे दिए हैं. पूरे देश में आज से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act 2019) लागू हो गया है. नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का स्थान लिया है. तकरीबन 34 साल बाद देश में नया कंज्यूमर कानून अमल में आया है. नए कानून में उपभोक्ता देश के किसी भी उपभोक्ता अदालतों में मामला दर्ज करा सकता है. साथ ही भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माना एवं सजा दोनों का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही दुकानदारों पर लगाम कसा गया है. नए कानून के मुताबिक अगर दुकानदार कैरी बैग (Carry Bag) का चार्ज वसूलता है और उपभोक्ता अगर उसकी शिकायत दर्ज कराता है तो इस पर कार्रवाई होगी. कैरी बैग के लिए अतिरिक्त पैसा लेना नए कानून में दंडनीय हो गया है.कोई भी दुकानदार आपसे कैैरी बैैैग केे पैसे लेेेता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।