मास्क नहीं पहनने पर अब गुजरात में वसूला जाएगा ज्यादा जुर्माना
मास्क नहीं पहनने पर अब गुजरात में वसूला जाएगा ज्यादा जुर्माना, 11 अगस्त से लागू होगा नियम
गुजरात (Gujarat) में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सोमवार को सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क (Mask) नहीं पहनने पर जुर्माने की रकम को बढ़ा दिया है. राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक अब मास्क न पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. पहले ये रकम 500 रुपये थी.
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (Vijay Rupani) ने सोमवार को कहा कि गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) के निर्देश पर राज्य में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना राशि को बढ़ाकर एक हजार रुपये किया गया है. मंगलवार से मास्क नहीं पहनने वालों से 500 रुपये के बदले 1000 रुपये वसूले जाएंगे. मौजूदा समय में अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये जुर्माना और छोटे शहरों में 200 रुपये जुर्माना लगाया जाता है।
हाईकोर्ट ने की थी यह टिप्पणी
हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि मास्क नहीं पहनकर लोगों व परिवार के सदस्यों के जीवन को खतरे में डालने वाले लोगों पर पूरी सख्ती बरती जानी चाहिए.
सीएम रूपाणी की लोगों से खास अपील
रूपाणी ने लोगों से अपील की है कि वे आगामी जन्माष्टमी, गणेश उत्सव व मोहर्रम आदि के जुलूस नहीं निकालें और अपने घरों पर रहकर ही उत्सव मनाएं. राज्य की जनता से अपील करते हुए सीएम ने कहा कि बाजारों, गली व मोहल्लों में भी भीड़भाड़ न करें. इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें।
राज्य में कोरोना का आंकड़ा 71 हजार के पार
बता दें कि गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 71 हजार के पार चला गया है. पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1078 नए मामे दर्ज किए जाने के बाद कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 71,064 हो गई है. इनमें से 26 हजार से ज्यादा केस सिर्फ अहमदाबाद में ही हैं. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना के कारण राज्यभर में अब तक 2,654 मौतें हो चुकी हैं. जिनमें से 1 हजार से ज्यादा लोगों की मौत अहमदाबाद में हुई हैं।
1 अगस्त से 500 रुपए जुर्माना वसूला जाता था
गुजरात में कोरोना वायरस के सकारात्मक मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तंत्र द्वारा लोगों को घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने की सलाह दी गई है। परंतु अभी भी कई लोग तंत्र द्वारा दी गई सूचनाओं का पालन पूरी तरह से नहीं कर रहे। लोगों द्वारा हो रही लापरवाहियों के कारण तंत्र द्वारा उनपर जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि जुर्माना लगाने के बाद भी कई लोग एहतियात नहीं बरत रहें।
तीसरी बार बढ़ा जुर्माना
इसलिए राज्य सरकार द्वारा एक बार फिर जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने मास्क नहीं पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। यह नियम 11 अगस्त यानी मंगलवार से लागू होगा।
रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना महामारी के बाद जब तंत्र द्वारा जुर्माना शुरू किया गया। तब यह मात्र 200 रुपए था, पर अहमदाबाद नगर निगम ने जुर्माना बढ़ाने का फैसला किया और सार्वजनिक रूप से थूंकने वाले और मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया। राज्य सरकार ने तब राज्य के सभी जिलों और शहरों में रहने वाले लोगों से 500 रुपये लेने की घोषणा की थी।
लेकिन अब उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने फिर से मास्क न पहनने पर जुर्माना बढ़ा दिया है। मंगलवार, 11 अगस्त से, जो लोग बिना मास्क के सार्वजनिक रूप से दिखाई देंगे, उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कही।
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा, ‘मैं गुजरात के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि वे जन्माष्टमी सहित आने वाले त्योहारों के दौरान भीड़ ना करे। ऐसे भीड़भरे स्थान में कोरोना संक्रमण व्यापक रूप से फैल सकता है।’
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘कोरोना को हराना हम सभी के हाथ में ही हैं।’ जुर्माने की राशि में वृद्धि के बारे में, मुख्यमंत्रीने कहा कि, ‘सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के बाद इस पर विचार विमर्श किया था और जिसके बाद कल से मास्क न पहनने वाले लोगों से 1000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा।