आनलाइन सेल में बिकने वाले सभी सामान अब बदले और वापस किए जाएंगे
आनलाइन सेल में अब निश्चन्त होकर कीजिए खरीदारी क्योकि अब कानुन द्वारा उपभोक्ता को संरक्षण दिया जा रहा है
उपभोक्ता संरक्षणअधिनियम 1986 में अगर सामान में कोई दिक्कत आ जाती तो उसको बदलने में कंपनियां टालमटोल करती थीं, लेकिन नए उपभोक्ता कानून में ऐसा नहीं होगा. इसके साथ ही भ्रामक विज्ञापन और ग्राहकों को ठगने वाली कंपनियों पर लगाम कसी जाएगी. जिससेनए उपभोक्ता कानून में ग्राहक अपना हक कई तरह से ले सकते हैं.खासतौर पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में सेल में बिकने वाली चीजों पर भी लागू होगा. अगर किसी ब्रांडेड कंपनी की सेल है और ग्राहकों को कंपनियां बिल या रशीद देती है तो उस पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो सकता है. लेकिन, जो विक्रेता न रशीद देता और न ही बिल तो उनके खिलाफ मामला साबित करना कमिशन के लिए मुश्किल होगा. अगर रशीद या बिल में पहले से ही टर्म्स एंड कंडिशंस अप्लाई लिखा होता है तो इस परिस्थिति में कमीशन कंपनी के नियम और शर्तों को कितना तवज्जो देगा यह कमीशन फैसला करता है.
20 जुलाई, 2020 से पूरे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू कर दिया है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 केलागू हो जाने के बाद उपभोक्ताओं को कई तरह के अधिकार मिल गए हैं. जिससे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ग्राहक को उन कंपनियों से भी लड़ने का ताकत देता है, जो पहले के उपभोक्ता कानून में नहीं था. अब ग्राहक नए कानून के तहत उपभोक्ता फोरम में अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत दर्ज होने के एक महीने के अंदर ही उनके शिकायतों पर फोरम एक्शन लेगी.जिससे ग्राहको को इसका फायदा होगा