दूरदर्शन और रेडियो पर चुनाव प्रचार की तय समय सीमा हुई दोगुनी
निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन पर राजनीतिक पार्टियों के प्रसारण के लिए निर्धारित समय बढ़ाकर दोगुना किया
चुनाव आयोग ने कोविड महामारी के चलते नॉन कॉन्टेक्ट प्रचार को बढ़ावा देने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में दूरदर्शन और रेडियो पर प्रचार के लिए पहले से तय समय की सीमा को दुगना करने का फैसला लिया है। चुनाव आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों को चुनाव में प्रचार के लिए समय का आवंटन करता है। जिसमें चुनाव वाले राज्य के दूरदर्शन और रेडियो के क्षेत्रीय यूनिट से प्रसारित किया जाता है।
यह सुविधा बिहार में आकाशवाणी और दूरदर्शन के केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी और राज्य के भीतर सभी केन्द्र इसे रिले करेंगे। प्रत्येक राष्ट्रीय पार्टी और राज्य की प्रत्येक मान्यता प्राप्त पार्टी को 90 मिनट का बुनियादी प्रसारण समय दिया जायेगा। किसी पार्टी को आवंटित किया जाने वाला अतिरिक्त समय बिहार में 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में उनके चुनावी कार्य-निष्पादन के आधार पर तय किया गया है। पार्टी को प्रसारण के लिए एक सत्र में 30 मिनट से अधिक समय आवंटित नहीं किया जायेगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर चुनावी प्रसारण, नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख से लेकर मतदान की आखिरी तारीख से दो दिन पहले तक किया जा सकेगा।
निर्वाचन आयोग ने आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए जो दिशा-निर्देश तय किये हैं उनका कड़ाई से पालन किया जायेगा। पार्टियों को प्रसारण की रिकॉर्डिंग और उसकी लिखित ट्रांसक्रिप्ट प्रसारण से पहले देनी होगी।
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