Maharashtra

मुंबई में 30 सितंबर तक धारा 144 लागू,

बढ़ते कोरोना मामलों से मुंबई में 30 सितंबर तक धारा 144 लागू,
मुंबई पुलिस ने पूरे शहर में तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर तक धारा 144 लागू,

कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब एक जगह पर भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है। ये आदेश 30 सितंबर तक लागू रहेगा। मुंबई पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि चार से ज्यादा की संख्या में बाहर निकलने वाले लोगों पर सख्‍त ऐक्‍शन लिया जाए। इस दौरान पुलिस ने बेहद जरूरी काम के लिए ही घर से निकलने के निर्देश दिए हैं। मीडिया, बैंकिंग, सब्जी वाले, ग्रॉसरी वाले, अस्पताल, टेलीफोन, इंटरनेट, बिजली, पेट्रोल पंप, सेबी और स्टॉक एक्सचेंज, पोर्ट विभाग जैसे जरूरी कामों में लगे लोगों को छूट होगी लेकिन इसके अलावा कोई बिना वाजिब वजह के घूमता दिखा तो ऐक्शन होगा।

आदित्य ठाकरे ने इस आदेश के आने के बाद ट्वीट किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मुंबई में धारा 144 पहले से यानी 31 अगस्त से लागू है।

महाराष्ट्र में मिले 24 हजार 619 नए कोरोना मरीज, धारावी में भी आए 15 नए केस महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 लाख को पार कर गया है। आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11 लाख 21 हजार 221 हो गई है। हालांकि इनमें से 7 लाख 92 हजार 832 लोग ठीक हो चुके हैं। लेकिन राज्य में अभी भी कोरोना के 2 लाख 97 हजार 125 मरीज एक्टिव हैं।