राष्ट्रीय लोक अदालत का उठाएंगे लाभ जनपद न्यायाधीश
संत कबीर नगर: जनपद न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 11 दिसंबर 2021 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय परिसर एवं तहसील मेहदावल, खलीलाबाद, धनघटा एवं अन्य संबंधित विभागों में किया जाना है उक्त लोक अदालत में ऐसे मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकते हैं भरण पोषण, वैवाहिक मामले जिस में लंबित एवं प्री लिटिगेशन मामले भी शामिल हैं स्थानीय विधियों के अंतर्गत समनीय वाद, वन अधिनियम, किराएदारी, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान, मोटर यान अधिनियम, मनोरंजन कर अधिनियम, बाट माप प्रचलन अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, गृह कर, जलकर, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज वाद, मेड़बंदी संबंधित प्रकरण आदि सभी निपटारा आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराया जा सकता है।