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सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक GST रिटर्न भरने की समय-सीमा 31 अक्टूबर तक बढ़ाई

सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिये वार्षिक जी.एस.टी. रिटर्न भरने की समय-सीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी है।

 

वित्त मंत्रालय ने सभी करदाताओं से विस्तारित तिथि का लाभ उठाने का अनुरोध किया है और अंतिम मिनट की भाग-दौड़ से बचने के लिये जल्द रिटर्न भरने को कहा है। वार्षिक रिटर्न भरना केवल दो करोड़ रुपये से ऊपर के वार्षिक टर्न-ओवर वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य है। पांच करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक टर्न-ओवर के लिये समाधान विवरण जमा कराना होगा।

मंत्रालय ने कहा कि करदाताओं को 2018-19 के वार्षिक जी.एस.टी. रिटर्न में उसी वित्त वर्ष के लेन-देन मूल्य की रिपोर्ट करनी है। मंत्रालय ने कहा कि जो करदाता 2017-18 की आपूर्ति और इनपुट टैक्स के ब्यौरे सहित 2018-19 का जी.एस.टी. रिटर्न – 9 पहले ही भर चुके हैं उनके रिटर्न में अंतर के मामले में कोई प्रतिकूल निर्णय नहीं लिया जाएगा।

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