*14 मई को आयोजित होने वाली लोक अदालत के सम्बन्ध में हुई बैठक
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में दिनाँक 14 मई 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन तहसील एवं जिला स्तर पर किया जा रहा है जिसमें किसी भी न्यायालय में लम्बित अथवा विभागीय मामलों को प्रार्थना पत्र देकर सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है। जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लक्ष्मी कान्त शुक्ला के निर्देशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिकेश कुमार ने उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह और सदस्य सुशील देव के साथ बैठक कर अधिक से अधिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के मामलों के निस्तारण करने हेतु अपील की और परिसर में पम्पलेट वितरण कराकर प्रचार प्रसार कराया गया।इसी प्रकार अतिरिक्त प्रधान परिवार न्यायाधीश राजेश कुमार पंचम के साथ बैठक कर वैवाहिक एवं पारिवारिक मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराये जाने की अपील की गयी। ऐसे पारिवारिक मामलों जो किसी न्यायालय में लंबित नही है,को प्रि-लिटिगेशन स्तर पर पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र देकर सुलह समझौते से निस्तारित कराया जा सकता है। इसका आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री के समान प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त फौजदारी व अन्य मामलों का भी निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर लोक अदालत में कराया जा सकता है।
इसमें लोगों से अपील है कि अधिक से अधिक विवादों को लोक अदालत में निस्तारण करवाने का प्रयास करें।