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विवादों का निपटारा लोक अदालत का सहारा


संत कबीर नगर संवाददाता

 

माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संत कबीर नगर के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 13 अगस्त 2022 को दीवानी न्यायालय परिसर में माननीय जनपद न्यायाधीश श्री लक्ष्मीकांत शुक्ल के मार्गदर्शन में किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत में सस्ता सुलभ निशुल्क और त्वरित न्याय जिसको आपसी सुलह समझौते के आधार पर किसी भी विवाद का निपटारा न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के माध्यम से करा सकते हैं

  • राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभ

उभय पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निपटारा होता है।

लोक अदालत में विवादों के निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है।

लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती ।

राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित किए जाने योग्य वाद विवाद ।

राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह योग्य फौजदारी वाद ,दीवानी वाद ,भरण पोषण वाद, वैवाहिक या पारिवारिक वाद , मोटर अधिनियम वाद,कराधान प्रकरण , वाट माप अधिनियम के अंतर्गत चालान ,बिजली चोरी से संबंधित सामान्य वाद,मनोरंजन कर अधिनियम के अंतर्गत चालान, मनरेगा प्रकरण, उत्तराधिकार प्रमाण संबंधित मामले, चकबंदी वाद,मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद,  पुलिस अधिनियम के अंतर्गत शमनीय वाद आदि जैसे तमाम बाद का निपटारा कराया जा सकता है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक विवादों का निपटारा हो सके और बड़े पैमाने पर इसका आयोजन हो इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संत कबीर नगर के  माननीय सचिव मीनाक्षी सोनकर ने लोगों से अपील की है।

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