राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को, आपसी सुलह नामी से होगा मामलों का निपटारा
माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संतकबीरनगर /न्यायालय परिसर में 11 फरवरी 2023को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष /जनपद न्यायाधीश श्री देवेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में प्राधिकरण के सचिव /अपर जनपद न्यायाधीश श्री विकास गोस्वामी द्वारा लोगों से अपील की गई है कि इस लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निपटारा हो। सचिव महोदय ने बताया कि लोक अदालत में सस्ता सुलभ एवं निशुल्क न्याय प्राप्त करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है इसमें आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित योग्य बाद को प्रार्थना पत्र देकर अंतिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर मुकदमे से सदैव के लिए छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है।
माननीय सचिव महोदय ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह योग्य फौजदारी वाद ,मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति वाद ,भरण पोषण वाद, वैवाहिक वाद, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद ,मोटर अधिनियम वाद,मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद,उपभोक्ता फोरम वाद,चेक बाउंस से संबंधित (धारा138एन आई एक्ट वाद), उत्तराधिकार प्रमाण संबंधित मामले ,बिजली चोरी से संबंधित शमनीय वाद , पुलिस अधिनियम के अंतर्गत शमनीय वाद, नगर पालिका/ नगर निगम संबंधी जलकर /गृह कर मामले, वन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण, मनोरंजन कर अधिनियम के अंतर्गत चालान ,चलचित्र अधिनियम के अंतर्गत चालान, सहित अन्य मामले जिन्हें लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है।
किसी भी वाद-विवाद/ समस्या /शिकायत को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण हेतु संबंधित फोरम /अधिकरण /न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ,जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संत कबीर नगर से संपर्क कर अपने विवाद को निस्तारित करा सकते हैं।